Pawan Khera bail:सुप्रीम कोर्ट से Pawan Khera को अग्रिम जमानत, पुलिस बुलाए तो पेश होना होगा
Pawan Khera bail:सुप्रीम कोर्ट से Pawan Khera को अग्रिम जमानत, पुलिस बुलाए तो पेश होना होगा
कांग्रेस नेता Pawan Khera को Supreme Court of India से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। 30 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में खेड़ा को जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन किसी की आजादी को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जा सकता।
यह मामला असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sarma से जुड़े कथित बयान को लेकर दर्ज हुआ था, जिसमें खेड़ा ने कुछ आरोप लगाए थे। इसी को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं। खेड़ा को जब भी पुलिस बुलाएगी, उन्हें संबंधित थाने में पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग करना होगा। साथ ही, वे किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के Pawan Khera देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। ट्रायल कोर्ट को भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जमानत के दौरान जिन तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार किया गया है, उनका केस के अंतिम निर्णय से कोई संबंध नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार आगे की सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले Pawan Khera ने निचली अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।