Meerut Blue Drum Murder: सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान

Meerut Blue Drum Murder: सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को हत्या के साथ-साथ शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के प्रयास से जुड़े अपराधों में भी दोषी माना। मामले में सजा की अवधि पर फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था, जब मेरठ के इंद्रानगर स्थित घर में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनके शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस जांच के अनुसार, ड्रम को सीमेंट और रेत से भरकर सील किया गया था। इस घटना के बाद मामला देशभर में चर्चा में आया था।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े 22 से अधिक गवाह पेश किए। सुनवाई के दौरान ड्रम, सीमेंट, रेत और हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान की खरीद से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। इसके अलावा होटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल टावर लोकेशन जैसे तकनीकी साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सौरभ राजपूत की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे। जांच में दोनों की गतिविधियों और होटल में ठहरने से जुड़े रिकॉर्ड भी सामने रखे गए। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। सौरभ का शव जिस ड्रम में मिला, वह इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना।

इस मामले की सुनवाई करीब 13 महीने तक चली और अदालत में 126 सुनवाई हुईं। पुलिस की ओर से लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक, फॉरेंसिक, तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद दोनों को दोषी करार दिया।

फैसला सुनाए जाने के समय मुस्कान और साहिल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। वहीं सौरभ राजपूत की मां और परिवार के सदस्य अदालत में मौजूद थे। दोषसिद्धि के बाद अब अगली प्रक्रिया सजा की अवधि तय करने की है। दोनों पक्षों को सजा के सवाल पर अपनी दलील रखने का अवसर दिया जाएगा।

सरकारी पक्ष की ओर से दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है। हालांकि, अंतिम सजा क्या होगी, इसका फैसला अदालत 14 अक्टूबर को सुनाएगी। फिलहाल अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी ठहरा दिया है।

 

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