No PUC No Fuel: दिल्ली-NCR में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, आज से सख्ती शुरू

No PUC No Fuel: दिल्ली-NCR में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, आज से सख्ती शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू कर दिया गया है। अब जिन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control Certificate (PUC/PUCC) नहीं है, उन्हें पेट्रोल और CNG जैसे ईंधन की बिक्री पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के Direction No. 101 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली-NCR में पेट्रोल और CNG स्टेशनों पर वाहनों के PUC स्टेटस की जांच के लिए Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाहन का नंबर सिस्टम में दर्ज होने के बाद उसके PUC की वैधता की जानकारी जांची जा सकती है।

दिल्ली में इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाई गई है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के करीब 400 पेट्रोल पंपों पर गुरुवार से व्यवस्था लागू होने के बाद बिना PUC वाले वाहन चालकों को पहले PUC बनवाने के लिए कहा जा रहा है। रिपोर्ट में PUC बनवाने के मामलों में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की बात भी सामने आई है।

हालांकि, पेट्रोल पंप संचालकों के बीच नियम को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति भी सामने आई है। जागरण की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ पंप ऑपरेटरों ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से इस संबंध में अलग से लिखित आदेश नहीं मिला है। वहीं, दूसरी रिपोर्ट में पंपों पर नियम लागू होने और बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई है।

NCR के अन्य हिस्सों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया है। बागपत समेत NCR के जिलों में भी 1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही पेट्रोल और डीजल देने की व्यवस्था लागू होने की जानकारी सामने आई है। इसके लिए चेकिंग और तकनीकी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।

इस नियम का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण बढ़ाना और वाहन मालिकों को अपने PUC प्रमाणपत्र की वैधता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि PUC टेस्ट में सभी प्रकार के प्रदूषकों की जांच नहीं होती। इसलिए वैध PUC का मतलब यह नहीं है कि वाहन से निकलने वाले हर प्रकार के प्रदूषण की पूरी तरह जांच हो चुकी है।

ऐसे में दिल्ली-NCR में वाहन चालकों के लिए जरूरी हो गया है कि वे ईंधन भरवाने से पहले अपने वाहन का PUC प्रमाणपत्र वैध है या नहीं, इसकी जांच कर लें। वैध प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने में परेशानी हो सकती है।

 

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