Bengaluru Jail Terror Case: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, लश्कर से जुड़े 7 आतंकियों को 7 साल की सजा
Bengaluru Jail Terror Case: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, लश्कर से जुड़े 7 आतंकियों को 7 साल की सजा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2023 के बेंगलुरु जेल कट्टरपंथीकरण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। National Investigation Agency की जांच के आधार पर अदालत ने सभी दोषियों को 7 साल की सख्त कैद और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले का मास्टरमाइंड टी. नसीर समेत सात लोगों को सजा दी गई है। अन्य दोषियों में सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक ये सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन Lashkar-e-Taiba से जुड़े हुए थे और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।
जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश Parappana Agrahara Central Jail के अंदर रची गई थी, जहां आरोपियों ने कैदियों को कट्टरपंथी बनाने, उनकी भर्ती करने और उन्हें ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करना और देश विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना था।
एजेंसी के अनुसार, आरोपी Bengaluru में बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए थे, जिससे उनकी साजिश का खुलासा हुआ। यह मामला सबसे पहले 2023 में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच एनआईए को सौंप दी गई।
जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी टी. नसीर को कोर्ट ले जाते समय फरार कराने की योजना भी बनाई गई थी। नसीर पहले से ही 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी रह चुका है, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और भी गंभीर हो जाती है।
एनआईए ने इस केस में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सलमान खान को इस मामले में रवांडा से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था, जो जांच की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
अदालत के इस फैसले को देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह फैसला आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त संदेश देता है कि इस तरह की साजिशों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।