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Bank Transaction: बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, जानिए कितनी रकम निकाल सकते हैं एक साल में
Bank Transaction: बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, जानिए कितनी रकम निकाल सकते हैं एक साल में
Buissness Desk | Maanas News
Bank Transaction: यदि आप अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों को कभी भी निकालने के लिए आश्वस्त हैं. तो थोड़ा रुकिए. आपको दोबारा से ध्यान देकर पैसा निकालने की योजना बनानी होगी ताकि आप अनावश्यक टैक्स देने से बच जाएं. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी रकम बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है. तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर शुल्क भुगतान का नियम सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं होता बल्कि ऐसा ही एक नियम बैंक से पैसे निकालने के लिए भी है.
कितना कैश निकाल सकते हैं
लोगों को लगता है कि वो अपने बैंक अकाउंट में से जितना चाहें उतना कैश फ्री में निकाल सकते हैं. मगर, आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालता है तो उसे टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा. हालांकि यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है. ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक निकलने पर टीडीएस देना पड़ेगा.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत
हालांकि, आईटीआर भरने वालों को इस नियम के तहत ज्यादा राहत मिल जाती है. ऐसे कस्टमर बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं.
कितना देना पड़ेगा टीडीएस
इस नियम के तहत यदि आपने एक करोड़ रुपये से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से निकाले तो 2 फीसद की दर से टीडीएस काटा जाएगा. यदि आपने पिछले तीन साल से लगातार आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसद और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसद टीडीएस देना पड़ जाएगा.