AAP MLA Arrest: पंजाब में दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी, हिरासत में लिया गया
AAP MLA Arrest: पंजाब में दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी, हिरासत में लिया गया
पंजाब के तरनतारन जिले में दलित लड़की के साथ 2013 में हुई छेड़खानी और मारपीट के मामले में आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और उनके सात अन्य साथियों को अदालत ने दोषी ठहराया है। मामले के निर्णय के बाद विधायक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। सजा का अंतिम फैसला 12 सितंबर को सुनाया जाएगा।
मामला उस्मा गांव की रहने वाली हरबिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2013 में एक शादी समारोह के दौरान लालपुरा और उनके साथी लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोपी हैं। यह घटना गोइंदवाल साहिब रोड स्थित एक मैरिज पैलेस के पास हुई थी।
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में व्यापक आक्रोश फैल गया था। न्यायालय ने इस गंभीर मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और सुरक्षा कारणों से पीड़िता, उसके चचेरे भाई जगजीत सिंह (जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी हैं), उनके परिवार के सदस्यों और उस्मा गांव के सरपंच को अर्धसैनिक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे।
तरनतारन सिटी पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 354 (महिला के साथ छेड़खानी), 323 (साधारण चोट), 506 (धमकी), 148 और 149 के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही, यह मामला एससी/एसटी अधिनियम के तहत भी दर्ज किया गया। 2013 से यह मामला अदालत में विचाराधीन था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया है।
पुलिस ने बताया कि विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को दलित लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में दोषी ठहराने के बाद तत्काल हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने मामले में सजा सुनाने की तारीख 12 सितंबर तय की है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं।