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Kochi Hit and Run Case: जज के नाबालिग बेटे से जुड़े हादसे में पुलिस कमिश्नर का तबादला, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

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Kochi Hit and Run Case: जज के नाबालिग बेटे से जुड़े हादसे में पुलिस कमिश्नर का तबादला, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

केरल के कोच्चि में मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से 55 वर्षीय स्कूटर सवार की मौत के मामले ने गंभीर विवाद का रूप ले लिया है। हादसे की शुरुआती जांच और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद केरल सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार का तबादला कर दिया। इसके अलावा, जांच में कथित लापरवाही के आरोप में चेरानेल्लूर पुलिस स्टेशन से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। हादसे में जिस मर्सिडीज-बेंज कार के शामिल होने की बात सामने आई है, उसे कथित तौर पर एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। मृतक के परिवार ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले को लेकर बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, कलिराज महेश कुमार की जगह आईपीएस अधिकारी आर. निशांतिनी को कोच्चि शहर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। निशांतिनी वर्ष 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले दक्षिण क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थीं। वहीं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी. प्रकाश को दक्षिण क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उनके पास राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। यह प्रशासनिक बदलाव उस प्रारंभिक जांच के बाद किया गया, जिसमें हादसे से जुड़े मामले को संभालने के तरीके और आरोपों के निर्धारण को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अधिकारियों की रिपोर्ट में शुरुआती जांच के दौरान गंभीर चूक की बात सामने आने के बाद उच्च स्तर पर कार्रवाई की गई।

इस मामले में निलंबित किए गए चार पुलिसकर्मियों में स्टेशन हाउस ऑफिसर एवं सब-इंस्पेक्टर विश्वजीत वीएस, सर्किल इंस्पेक्टर स्याम कुमार केएस, ग्रेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर मनोज केटी और सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर अरुण जोशी शामिल हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विधानसभा में इन पुलिसकर्मियों के निलंबन की जानकारी दी थी। उन्होंने मामले की शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही होने की बात कही थी। हादसे के बाद पुलिस ने पहले जिस तरह मामला दर्ज किया और जिस आधार पर आरोपी नाबालिग को राहत मिली, उसे लेकर मृतक के परिजनों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से बातचीत कर मामले की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई।

यह हादसा 25 अक्टूबर की तड़के कोच्चि के चेरानेल्लूर इलाके में हुआ था। मृतक की पहचान 55 वर्षीय जयबालकृष्णन के रूप में हुई है, जो मनजली के निवासी थे और चित्तूर के पास सड़क किनारे खाने-पीने की दुकान चलाते थे। बताया गया कि वह रात में दुकान बंद करने के बाद अपने स्कूटर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कंटेनर रोड पर मरापरम्बु के पास पीछे से आ रही मर्सिडीज-बेंज ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने के संकेत मिले। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वाहन में मौजूद वीडियो फुटेज में भी कार की तेज रफ्तार दिखाई देने की बात सामने आई है। हालांकि, दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच के निष्कर्षों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना है।

मामले में विवाद उस समय बढ़ा, जब पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही के कारण मौत से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया। बाद में जांच के दौरान तेज रफ्तार और हादसे की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 भी जोड़ी गई, जो गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है। मृतक के परिजनों का आरोप था कि शुरुआती कार्रवाई में गंभीर आरोपों को शामिल नहीं किया गया और मामले को उचित गंभीरता से नहीं संभाला गया। परिवार ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की। विरोध और वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा के बाद मामले में आरोपों की समीक्षा की गई और जांच की दिशा में बदलाव किए गए। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को लेकर उठे सवाल ही कमिश्नर के तबादले और चार पुलिसकर्मियों के निलंबन की प्रमुख वजह बने।

हादसे में कथित तौर पर कार चला रहे 17 वर्षीय किशोर को घटना के बाद हिरासत में लिया गया था और फिर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। इस फैसले और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए। बाद में पुलिस ने किशोर की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी. विजयन के अनुसार, इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि हादसे के समय किशोर शराब के नशे में नहीं था, जबकि उसके रक्त के नमूने आगे की जांच के लिए लिए गए थे। इस पहलू पर अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा। किशोर की उम्र को देखते हुए मामले में किशोर न्याय कानून के प्रावधान भी लागू होते हैं।

जांच का दायरा वाहन के मालिक तक भी पहुंचा है। मर्सिडीज-बेंज अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत बताई गई है, जबकि दुर्घटना के समय उसे उनका नाबालिग बेटा चला रहा था। रिपोर्टों के अनुसार, किशोर के पिता को भी मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामले में आरोपी बनाया गया है। इन प्रावधानों के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में वाहन के पंजीकृत मालिक या अभिभावक की जिम्मेदारी की जांच की जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने संबंधित साक्ष्यों और परिस्थितियों की पड़ताल शुरू की है। किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को जिला अपराध शाखा को सौंपे जाने की भी खबर है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने किस आधार पर शुरुआती धाराएं लगाईं, नाबालिग को किस प्रक्रिया के तहत राहत मिली और क्या जांच के दौरान किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ। मृतक के परिवार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पुलिसकर्मियों के निलंबन और कमिश्नर के तबादले को मामले में उठाए गए प्रशासनिक कदमों के रूप में देखा जा रहा है। अब आगे की जांच और अदालत की कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि हादसे में किन लोगों की क्या कानूनी जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में हुई कथित चूकों के लिए कौन जिम्मेदार है।

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