Swati Maliwal Case: विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज, अब HC का करेंगे रुख

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स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सोमवार (27 मई) को कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. विभव कुमार अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे. विभव कुमार निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.

स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने के आरोप लगाए थे. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. विभव कुमार ने भी मालीवाल पर झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए हैं. इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है.

इससे पहले सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा था कि वो अपना फैसला चार बजे देगा. विभव कुमार को 24 मई को चार दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है तो वहीं विभव कुमार ने पुलिस में शिकायत दी कि आप सांसद सीएम आवास में बिना इजाजत घुस गई थीं. विभव का आरोप है कि मालीवाल ने सीएम आवास के स्टाफ की बातों को अनसुना कर दिया और जब स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने नौकरी खा जाने की धमकी दी.

स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर जो आरोप लगाए थे, उसे आम आदमी पार्टी पहले ही खारिज कर चुकी है. पार्टी ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रही थीं. आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की साजिश करार दिया था.

इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सीएम ने हाल ही में न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इस मामले में दो पक्ष हैं.

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