रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता बनर्जी की सद्भाव रैली पर रोक से HC का इनकार, BJP की मांग पर कोर्ट ने क्या कहा?

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रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता बनर्जी की सद्भाव रैली पर रोक से HC का इनकार, BJP की मांग पर कोर्ट ने क्या कहा?

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TMC Harmony Rally: राम मंदिर उद्घाटन के दिन 22 जनवरी को संप्रीति रैली (सद्भाव रैली) को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार (18 जनवरी) को राहत दी. कोर्ट ने रैली पर रोक लगाने की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज कर दी.

इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी पर निशाना साधा. टीएमसी ने कहा कि यह बीजेपी के मुंह पर तमाचा है. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, ‘‘हम कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह उन बीजेपी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है, जो इसे रोकने के लिए कोर्ट गए थे. यह बीजेपी के सांप्रदायिक मंसूबों पर जनता की जीत है.’’

बीजेपी ने किया पलटवार

कुणाल घोष के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल सरकार का सांप्रदायिक हिंसा से निपटने का खराब रिकॉर्ड रहा है. भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘इससे पहले हमने रामनवमी शोभायात्रा के दौरान राज्य को सांप्रदायिक दंगों में घिरते देखा है.’’

हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया

हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि रैली के दौरान शांति बनी रहे. कोर्ट ने राज्य में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुरोध पर कोई आदेश पारित नहीं किया.

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