आपकी आवाज़, आपकी खबर|
BREAKING NEWS
Ghaziabad Crime: पत्नी के जिम ट्रेनर ने घर में घुसकर पति पर चाकू से किया हमला, CCTV में कैद हुई वारदात; दोनों आरोपी गिरफ्तारDelhi Financial Assistance: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 51 नवविवाहित महिलाओं को दिए एक-एक लाख रुपये, करवा चौथ पर मिला खास तोहफाDelhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस में घुसी कार, पति-पत्नी और 12 साल की बेटी की मौत; दो बच्चे गंभीर घायलDelhi Robbery: लाहौरी गेट में दिनदहाड़े 2.30 करोड़ रुपये की लूट, पिस्टल दिखाकर कर्मचारियों को धमकाया; CCTV खंगाल रही पुलिसDelhi Lawyers Strike: ACP और SHO के तबादले के बाद वकीलों की हड़ताल खत्म, शिकायतों की जांच के लिए तय हुई समयसीमाHimanshu Bhau Gang: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की साजिश का आरोपMayur Vihar Crime: मयूर विहार में झाड़ियों के बीच मिला 32 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका से मचा हड़कंप
क्राइम

Anant Singh Bail Cancelled: दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश

पढ़ने के विकल्प

बिहार के मोकामा से विधायक और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से निष्कासित नेता अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट की ओर से उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी है। साथ ही अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में जाना होगा। अदालत ने बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी आदेश दिया है।

शुक्रवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 19 मार्च 2026 को अनंत सिंह को जमानत दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जमानत देते समय मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने अदालत को बताया कि अनंत सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित 62 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनंत सिंह को तय समय सीमा के भीतर सरेंडर करना होगा।

ये खबर शेयर करें

0 टिप्पणियाँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *