दिल्ली की अदालत से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ाई
दिल्ली की अदालत से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ाई
Breaking desk | Maanas News
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भी पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसौदिया को कोई राहत नहीं दी. कोर्ट ने सिसौदिया की हिरासत 22 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी। पिछले हफ्ते, मनीष सिसौदिया ने एक अदालत (दिल्ली कोर्ट) में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
जांच एजेंसी ने सिसौदिया की पैरोल को कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद कोर्ट ने सिसौदिया की रिमांड बढ़ा दी। इसकी जानकारी हम आपको फरवरी 2023 में देंगे. दिल्ली एक्साइज मामले में सीबीआई ने मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया. तब से वह जेल में है.
क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द विचार का अनुरोध
इस बीच सोमवार (5 फरवरी) को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द विचार का अनुरोध किया. इसपर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर जल्द विचार होगा. सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. उनकी पुनर्विचार याचिका भी ठुकराई जा चुकी है.