Delhi HC On Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास का आवंटन रद्द करने पर दिल्ली High Court का रोक लगाने से इनकार

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Delhi HC On Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास का आवंटन रद्द करने पर दिल्ली High Court का रोक लगाने से इनकार

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सरकारी आवास मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को राहत नहीं मिली है. सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के नोटिस के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी. दरअसल महुआ ने आवास रद्द करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को उचित ऑथारिटी के पास जाने को कहा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सरकार नियमों के हिसाब से उस पर फैसला ले.

केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय के पास जाएगी महुआ मोइत्रा

वहीं महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा कि वह अपने मामले पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय के पास जाएगी. बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने महुआ को निष्कासन पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासन के बाद उनके सरकारी आवास को रद्द करने के खिलाफ याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी.

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