‘जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का निर्णय सही’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 30 सितंबर तक कराए जाएं चुनाव
‘जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का निर्णय सही’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 30 सितंबर तक कराए जाएं चुनाव
Breaking desk | Maanas News
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था. इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन मोदी सरकार के उस फैसले पर अब मुहर लग गई है. कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए वैध प्रक्रिया अपनाई गई. ये जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए था. इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी लाई जाए.
आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट ने धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना है. कोर्ट ने माना कि स्पेशल स्टेटस खत्म करना, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था. इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी लाई जाए.
30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में हो चुनाव
चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव को ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए. चीफ जस्टिस ने इसमें देरी नहीं करने कहा है.