दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा

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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा

Breaking Desk | Maanas News

सपा नेता आजम खान के पूरे परिवार को आज बड़ा झटका लगा है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला तीनों को अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा के लिए दोषी माना है। तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी। सजा सुनाने से पहले अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लिया था।

2 जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप

जानकारी के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में जिस जन्म प्रमाण के आधार पर चुनाव लड़ा था, उसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्शाई गई थी। ये जन्म प्रमाण लखनऊ से साल 2015 में जारी किया गया था। वहीं, दूसरे जन्म प्रमाण पत्र को रामपुर से साल 2012 में जारी किया गया था। उस जन्म प्रमाण पत्र में उनका जन्मदिन 1 जनवरी, 1993 दिखाया गया है, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भी यही जन्म तिथि दर्शाई गई थी।

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