मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने वकीलों को खास हिदायत दे दी है. मंगलवार (12 नवंबर, 2024) को उन्होंने कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वकीलों से इसके लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया है. आमतौर पर…
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