High court judgement on sambhal: संभल मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद: हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की, सर्वे का रास्ता साफ

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 High court judgement on sambhal: संभल मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद: हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की, सर्वे का रास्ता साफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने इस फैसले के साथ ही मस्जिद परिसर के सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि में, हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सिविल कोर्ट में सर्वे की मांग की थी, जिसे 19 नवंबर 2024 को मंजूरी मिल गई थी। इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था। 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वे पर रोक लगाई थी।

अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, सर्वे प्रक्रिया पुनः शुरू हो सकेगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें खारिज कर दी हैं और साफ किया है कि जिला अदालत में मामला आगे बढ़ेगा।

गौरतलब है कि पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे की प्रक्रिया के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं।

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