Delhi Diwali 2025: दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, BJP ने केजरीवाल सरकार पर लगाया आरोप
Delhi Diwali 2025: दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, BJP ने केजरीवाल सरकार पर लगाया आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को फोड़ने की सशर्त अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि केवल NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल निर्धारित समय और स्थान पर किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।
इस फैसले के बाद दिल्ली में सियासत गरमाई। BJP नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार ने दिवाली पर प्रतिबंध लगाकर जनता के अधिकारों को रोका था, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति देकर दिल्लीवासियों को त्योहार मनाने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया कि सरकार ने पहले जानबूझकर प्रतिबंध लगाया था।
वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्लीवासियों के हित में है। उन्होंने सभी को बधाई दी और कहा कि अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से उत्सव की रौनक और पटाखा उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होती।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और त्योहारों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए, और कोई भी गैर प्रमाणित पटाखा दिल्ली-एनसीआर में लाया या बेचा नहीं जाएगा। NEERI को औचक निरीक्षण और नमूना परीक्षण का अधिकार भी दिया गया है।
इस फैसले के बाद दिल्ली में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से उत्सव की खुशियां और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे।