Delhi Police FIR: Blinkit पर बटनदार चाकू ऑनलाइन बेचने के आरोप में मामला दर्ज
Delhi Police FIR: Blinkit पर बटनदार चाकू ऑनलाइन बेचने के आरोप में मामला दर्ज
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Blinkit के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर बटन दबाकर खुलने वाले स्विचब्लेड/ऑटोमैटिक चाकू बेचे जा रहे थे, जो भारत में Arms Act, 1959 के तहत प्रतिबंधित हैं।
पुलिस के अनुसार, हाल ही में ख्याला इलाके में दो अलग-अलग मर्डर के मामले सामने आए थे। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वारदात में इस्तेमाल चाकू Blinkit से खरीदे गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर बटनदार चाकू ऑर्डर किया और इसे मंगवाया।
जाँच में यह पाया गया कि इस तरह के चाकू बेचना कानूनी अपराध है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने Blinkit के कई स्टोर्स पर छापा मारा और 55 से अधिक बटनदार चाकू बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि इन हथियारों की आसानी से उपलब्धता अपराध को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।
अब Blinkit को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि प्रतिबंधित चाकू प्लेटफॉर्म पर कैसे लिस्ट हुए और बिना चेतावनी ग्राहकों तक कैसे पहुंचे।
कानूनी प्रावधान और सजा
- बटनदार चाकू यानी स्विचब्लेड/ऑटोमैटिक चाकू भारत में प्रोहिबिटेड आर्म्स की श्रेणी में आता है।
- Arms Act 1959 की धारा 7 और 25(1AA) के तहत इनका निर्माण, रखना या बेचना गैरकानूनी है।
- दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना, गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री रोकने के लिए चेतावनी का संदेश भी है।