Old Vehicles Ban Delhi: दिल्ली में 1 जुलाई से कबाड़ बन जाएंगे लाखों वाहन: पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, CNG वाहनों को मिली राहत

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Old Vehicles Ban Delhi: दिल्ली में 1 जुलाई से कबाड़ बन जाएंगे लाखों वाहन: पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, CNG वाहनों को मिली राहत

नई दिल्ली, 30 जून 2025 —
दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। अगर आपके पास पुराना वाहन है, तो अब उसे चलाना न केवल मुश्किल होगा, बल्कि भारी जुर्माना और जब्ती की नौबत भी आ सकती है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई 2025 से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरी तरह सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय को राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

क्या है यह आदेश?
CAQM के अनुसार, दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहन अब “एंड ऑफ लाइफ (EOL)” श्रेणी में गिने जाएंगे। ऐसे वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा और उन्हें जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 1 जून से 23 जून के बीच करीब 1.4 लाख वाहनों की पहचान EOL के रूप में की जा चुकी है। इस कदम से दिल्ली की सड़कों से धीरे-धीरे लाखों पुराने वाहनों को हटाया जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण में बड़ा अंतर आने की उम्मीद है।

तकनीक से होगी पहचान
इस अभियान की सबसे खास बात है ANPR कैमरा तकनीक (Automatic Number Plate Recognition), जो पूरे शहर के 498 पेट्रोल पंपों पर लगाई जा चुकी है। इनमें से 382 कैमरे पेट्रोल और डीजल वाहनों की निगरानी करेंगे, जबकि 116 CNG वाहनों के लिए लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से EOL वाहनों की पहचान रियल टाइम में हो जाएगी और उनसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।

CAQM सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने बताया, “EOL वाहनों को हटाने का विचार 2015 से चल रहा था, लेकिन तकनीक की कमी के कारण लागू नहीं हो सका। अब ANPR कैमरे के माध्यम से यह पूरी तरह संभव हो गया है।” उन्होंने आगे कहा कि पुराने BS4 वाहन, BS6 वाहनों की तुलना में 5.5 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं, इसलिए उनका हटाया जाना आवश्यक है।

CNG वाहन मालिकों को राहत
इस आदेश में CNG वाहनों को फिलहाल राहत दी गई है। अधिकारी साफ कर चुके हैं कि CNG से चलने वाले पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपका वाहन CNG आधारित है, तो आप फिलहाल इस सख्ती से बच सकते हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े?
दिल्ली में 80 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से लगभग 62 लाख वाहन अब EOL की श्रेणी में हैं। इनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। इनमें अधिकांश पुराने मानकों वाले यानी BS2 और BS3 वाहनों की संख्या अधिक है। गौरतलब है कि भारत अब BS6 (भारत स्टेज-6) उत्सर्जन मानकों का पालन करता है, जो विश्व स्तर पर भी अत्यंत कड़े माने जाते हैं।

पेट्रोल पंप पर सख्ती और पुलिस की तैनाती
स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों और PCR वैन की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि लोग सहयोग करेंगे और स्वेच्छा से अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराएंगे।”

अगर कोई पेट्रोल पंप नियमों का पालन नहीं करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ANPR कैमरा जिस वाहन को EOL घोषित करेगा, उसे वहीं पर जब्त किया जाएगा और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के RVSF दिशानिर्देशों के अनुसार उसका स्क्रैपिंग किया जाएगा।

NCR में भी लागू होंगे नियम
CAQM ने घोषणा की है कि यही नियम 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत जैसे NCR के बड़े शहरों में लागू होंगे। बाकी जिलों में 1 अप्रैल 2026 से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

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