1984 सिख विरोधी दंगा: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ तय होंगे आरोप, कोर्ट का आदेश

0

Delhi Court Orders To Frame Charges Against Jagdish Tytler Congress in anti Sikh Riots Case 1984 सिख विरोधी दंगा: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ तय होंगे आरोप, कोर्ट का आदेश

 

1984 Anti Sikh Riots Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (30 अगस्त) को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. यह मामला दिल्ली के पुल बंगश इलाके में सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है.

यह मामला तब का है जब 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों की इस दौरान जलकर मौत हो गई थी.

जगदीश टाइटलर पर क्या है आरोप?

ये घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद हुई थी. उन्हें उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारी थी. कोर्ट के सामने दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसकी वजह से गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन लोगों की हत्या कर दी गई.

जांच एजेंसी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

Leave A Reply

Your email address will not be published.